गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

Arvind Kejriwal (11)
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नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले में गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को ED यानि प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ED को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.

कोर्ट ने केजरीवाल को ED द्वारा दिए जाने वाले जवाब पर 27 अप्रैल तक हलफनामा, यदि कोई है तो, दाखिल करने की अनुमति दी है.

मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी.

पिछले हफ्ते, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने CM केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी.

CM केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

केजरीवाल को 21 मार्च को ED ने कई घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था.

इस बीच, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है.

आईएएनएस

 


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