कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोर्ट से मांगी 15 दिन की मोहलत, जानिए क्या है ये मामला

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रांची | कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में रांची की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट से 15 दिन का समय मांगा है.

कोर्ट ने राहुल गांधी को शुक्रवार को हाजिर होने का नोटिस जारी किया था लेकिन उनके अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने अदालत से सुनवाई के लिए पंद्रह दिनों का वक्त मांगा है.

उन्होंने अदालत को बताया कि राहुल गांधी के सशरीर (व्यक्तिगत उपस्थिति) हाजिर होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

इसके पहले बीते 23 मई को हुई सुनवाई के दौरान भी राहुल गांधी के अधिवक्ता के आग्रह पर अदालत ने तीन हफ्ते का वक्त दिया था.

बता दें कि विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को पहली ही खारिज कर दिया है.

यह केस रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने दाखिल किया था. इसमें कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी.

प्रदीप मोदी का कहना है कि इससे उनके अलावा पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं. यह मानहानि का मामला है.

गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि “सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है”. राहुल की इस टिप्पणी पर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था. सूरत की एक अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था और दो साल कि सजा सुनाई थी. इसके बाद उन्हें संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस


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