केवाईसी मानदंडों को बनाया जाएगा सरल, पहचान पत्र के तौर पर मान्य होगा पैन कार्ड

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नई दिल्ली | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया. इसमें आईटी पोर्टल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे निवेशकों को शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण से फंड लेने में आसानी होगी.

इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को भी डिजिटल इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए केवाईसी सिस्टम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

डिजिलॉकर सेवा और आधार का उपयोग व्यक्तियों की पहचान और पते को अपडेट करने के लिए किया जाएगा.

पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा. यानि सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचान के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड) का उपयोग किया जाएगा. इससे व्यापार करने में आसानी होगी.

अब आप पैन (PAN) कार्ड से वित्तीय लेनदेन के साथ पहचान साबित करने के लिए भी इसका (पैन कार्ड) इस्तेमाल कर सकेंगे.

बता दें कि आयकर विभाग देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पैन कार्ड जारी करता है. पैन की मदद से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले व्यक्ति का पता चलता है. पैन कार्ड नंबर से ही आयकर विभाग को कार्डधारक से सम्बंधित विशेष जानकारी मिलती है.

PAN कार्ड पर यूनिक नंबर दर्ज होता हैं. यानी एक नंबर एक ही व्यक्ति के पास हो सकता है. सभी लोगों का अलग-अलग PAN नंबर होता हैं.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस


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