हाई कोर्ट ने मानव तस्करी मामले में गायक दलेर मेहंदी की कैद पर लगाई रोक

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फोटो: आईएएनएस
The Hindi Post

चंडीगढ़ | गायक दलेर मेहंदी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. दरअसल, हाई कोर्ट ने गुरुवार को पटियाला की एक अदालत के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें मानव तस्करी मामले में दलेर को दो साल कैद की सजा सुनाई गई थी.

14 जुलाई (2022) को पटियाला की अदालत ने दलेर को दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उनको गिरफ्तार करके पटियाला जेल भेज दिया गया था. तबसे वो जेल में बंद है.

दलेर ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इसी मामले को लेकर हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई और अदालत ने यह बड़ा फैसला सुनाया.

अब दलेर जल्द ही जेल से बाहर होंगे.

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यह मामला 19 साल पुराना यानी 2003 का है. पुलिस ने दलेर मेंहदी, उनके भाई शमशेर सिंह – जिनकी अक्टूबर 2017 में मृत्यु हो गई थी – और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. दलेर और इनके भाई शमशेर पर यह आरोप लगाया गया था कि इन्होंने लोगों को विदेश ले जाने के बहाने 1 करोड़ रुपये लिये थे.

शिकायतकर्ता बख्शीश सिंह ने आरोप लगाया था कि यह सौदा कभी पूरा ही नहीं हुआ और न ही दलेर ने पैसे वापस किए.

मानव तस्करी के इस कथित मामले में दलेर मेहंदी और उनके भाई को मार्च 2018 में दोषी पाया गया था पर बाद में उन्हें (दलेर) जमानत पर रिहा कर दिया गया था.

जमानत के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने कोर्ट का रुख किया था. 14 जुलाई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच.एस. ग्रेवाल ने दलेर को सजा सुना दी थी और उनको मिली जमानत को खारिज कर दिया था. अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है. दलेर को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क

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