हाईकोर्ट ने PM मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग खारिज की
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Photo: Qamar Sibtain/IANS
नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. याचिका में आरोप लगाया गया था कि PM मोदी और अन्य नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी भाषण दिए हैं. इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
याचिका में उन पर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था.
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है. इसलिए याचिका खारिज की जाती है. अदालत ने पिछली टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के मन में गलत धारणाएं हैं.
याचिका में चुनाव आयोग को हेट स्पीच देने वाले आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने समेत कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई थी.
राजस्थान और मध्य प्रदेश में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषणों का हवाला याचिका में दिया गया था. इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की X पर पोस्ट और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा 27 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में दिए गए भाषण का भी जिक्र है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील निजाम पाशा पेश हुए थे. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास अलग-अलग राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अलग-अलग मानक नहीं हो सकते.
चुनाव आयोग ने अन्य राजनीतिक दलों के प्रमुखों को प्रतिबंधित कर कार्रवाई की है. लेकिन प्रधानमंत्री के मामले में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई.
एडवोकेट सुरुचि सूरी चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुई. उन्होंने चुनाव की घोषणा से पहले एक मार्च को सभी राजनीतिक दलों को जारी की गई एक सलाह का हवाला दिया.
न्यायमूर्ति दत्ता ने चुनाव आयोग द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करने में अदालत की सीमित भूमिका पर जोर दिया.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस