जावेद अख्तर मानहानि मामले में आखिरकार कोर्ट में पेश हुई कंगना रनौत, किया काउंटर केस, अख्तर पर लगाए गंभीर आरोप

Kangana IANS 5

फाइल फोटो/आईएएनएस

The Hindi Post

मुंबई | जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि मामले में गिरफ्तारी वारंट की दो चेतावनियों के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत सोमवार को अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुईं, लेकिन कहा कि उन्होंने इस अदालत में विश्वास खो दिया है और मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित किए जाने मांग की। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि उनकी मुवक्किल ने अख्तर पर ‘आपराधिक धमकी’ और ‘जबरन वसूली’ का आरोप लगाते हुए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) की अदालत में एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई है।

सिद्दीकी ने आईएएनएस को बताया कि दोनों मामलों की सुनवाई अब चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) करेंगे, क्योंकि अभिनेत्री का अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर.आर. खान पर से विश्वास उठ गया है।

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मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट खान सोमवार को अख्तर की याचिका पर सुनवाई करने वाले थे, जिसमे अखतर ने आरोप लगाया
था कि कंगना ने रिपब्लिक टीवी को सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में दिए इंटरव्यू में उनका नाम घसीटा और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया| यह इंटरव्यू 19 जुलाई 2020 को हुआ था

सिद्दीकी ने मामले के स्थानांतरण की मांग करते हुए कहा कि जमानती अपराध में कंगना को अदालत में पेश होने की जरूरत को लेकर अदालत ने कई मौकों पर कहा है कि कंगना रनौत के खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा, जिससे कंगना ने सहज महसूस नहीं किया और उनकी मुवक्किल (कंगना) ने इस अदालत में ‘विश्वास खो दिया है’।

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अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि कंगना प्रत्येक सुनवाई के दौरान ‘विचित्र’ कारण बताती रहीं, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने सुनवाई 15 नवंबर के लिए स्थगित कर दी।

कंगना को 14 सितंबर को पेशी से अंतिम छूट देने के बाद मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी थी कि अगर वह 1 फरवरी को जारी समन का सम्मान करने में विफल रहती हैं और अगली सुनवाई के समय सोमवार को पेश नहीं होंगी तो अदालत गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी।

सीएमएम अदालत के समक्ष दर्ज कराई अपनी जवाबी शिकायत में कंगना ने दावा किया है कि जावेद अख्तर ने अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ विवाद के दौरान उन्हें और उनकी बहन रंगोली चंदेल को गलत इरादों से अपने घर बुलाया और उन्हें आपराधिक रूप से रोशन से माफी मांगने के लिए कहा।

इस महीने की शुरुआत में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समक्ष कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर कंगना की याचिका को खारिज कर दिया था।

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आईएएनएस

 

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