सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड (चुनावी बॉन्ड) से संबंधित क्या-क्या खुलासे करने है SBI को?

फोटो क्रेडिट: आईएएनएस

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सुप्रीम कोर्ट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को झटका लगा है. इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की एसबीआई की मांग को खारिज कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मंगलवार यानी 12 मार्च तक सारी डिटेल साझा करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को फैसला देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए रद्द कर था. साथ ही एसबीआई से 6 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के पास जमा करने को कहा था. इस पर एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था.

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है.

कौन-कौन सी डिटेल देगा एसबीआई?

12 मार्च तक एसबीआई को दो अलग-अलग डेटा सेट जमा कराने होंगे-

– पहलाः किस तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया? किसने खरीदा ? और उसकी वैल्यू कितनी थी?

– दूसराः राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना चंदा मिला? किस तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाया गया? और कितने बॉन्ड एनकैश हुए?

 

 


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