पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत लेकिन…
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (फोटो: आईएएनएस)
पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत लेकिन…
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया. यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भूयान सरमा के खिलाफ पवन खेड़ा की कथित टिप्पणियों के संबंध में असम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है.
जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसने उन्हें गिरफ्तारी से पूर्व संरक्षण (अग्रिम जमानत) देने से इनकार कर दिया था. पीठ ने टिप्पणी की कि जहां जांच पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए, वहीं संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी बिना किसी ठोस आधार के खतरे में नहीं डाला जा सकता.
अपील को स्वीकार करते हुए, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि यदि पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित उचित शर्तों के आधार पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए.
अदालत ने खेड़ा को जांच में पूर्ण सहयोग करने, आवश्यकता पड़ने पर पुलिस के समक्ष उपस्थित होने, गवाहों को प्रभावित न करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत न छोड़ने का भी निर्देश दिया.
IANS/Hindi Post Dot In
