रेप के बाद महिला के गुप्तांग को गहरी चोट पहुंचा कर उसकी हत्या करने वाले शख्स को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
सांकेतिक तस्वीर (हिंदी पोस्ट)
मुंबई | मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को शहर के साकीनाका में सितंबर 2021 में 32 वर्षीय एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी मोहन चौहान को गुरुवार को मौत की सजा सुनाई.
डिंडोशी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एचसी शेंडे ने 45 वर्षीय मोहन चौहान को उस जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई, जिसकी तुलना दिल्ली के निर्भया मामले से की गई थी.
अदालत ने सोमवार को चौहान को दोषी पाया था और पिछले कुछ दिनों से दोषी को कितनी सजा होनी चाहिए पर अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस सुनने के बाद गुरुवार को सजा की घोषणा की.

यूपी के जौनपुर के रहने वाले मोहन चौहान (45) ने पिछले साल (10) सितंबर को मुंबई के साकीनाका इलाके में 32 साल की महिला के साथ रेप करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में रोड डाल दी थी. इससे महिला को बेहद गंभीर अंदरूनी चोटे आई थी. एक पुलिस टीम ने महिला को बीएमसी के एक अस्पताल में भर्ती करवाया था जहां 33 घंटे तक जीवन और मौत के बीच झूलने के बाद, पीड़ित महिला की मौत हो गई थी.
अभियोजन ने कहा कि यह अपराध दुर्लभ श्रेणी में आता है.
इस जघन्य अपराध से मुंबई हिल गई थी. घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे थे.
आईएएनएस
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