कोरोनावायरस पांडेमिक के कारण केंद्र सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण फैसला किया हैं। अब 31 अक्टूबर 2021 तक मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 औऱ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत, दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी गई हैं।
अब ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि की वैधता 31 अक्टूबर तक होगी। पहले यह वैधता 30 सितंबर तक थी।
सडक़ परिवाहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक़, कोविड-19 की वजह से यह फैसला लिया गया हैं।
मंत्रालय ने आगे कहा कि संबंधित दस्तावेज़ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जो फरवरी 2020 के बाद अवैध हो गए हो उनकी वैधता अब अक्टूबर 31 तक बढ़ा दी गई हैं।
अधिकारियों को आदेश दिया गया हैं कि ऐसे डाक्यूमेंट्स (जिनकी वैधता समाप्त हो गई हो) को अक्टूबर 31, 2021 तक वैध माना जाए।
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