बिना इजाजत के अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

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फाइल फोटो आईएएनएस
The Hindi Post

नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि बिग बी की अनुमति के बिना उनकी तस्वीर, आवाज और फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

अदालत ने व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने से रोका है.

दरअसल, अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल सूट दाखिल कर कहा था कि बिना उनकी अनुमति के उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने अपने नाम, इमेज (फोटो), आवाज और वैयक्तिक विशेषताओं का बिना अनुमति के व्यवसायिक उपयोग किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी. उनके द्वारा दायर इस सूट पर आज सुनवाई करते हुए अदालत ने अंतरिम आदेश पारित किया.

अमिताभ ने ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था जो फर्जी ‘कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी)’ लॉटरी घोटाले में उनकी तस्वीरो व आवाज का उपयोग कर रहे है. उनकी शिकायत में मोबाइल एप्लिकेशन डेवलपर्स, पुस्तक प्रकाशकों, टी-शर्ट विक्रेताओं और विभिन्न अन्य व्यवसायों का जिक्र है जो उनका नाम, आवाज, इमेज और वैयक्तिक विशेषताओं को उनकी अनुमति के बिना व्यवसायिक उपयोग में ला रहे थे.


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दिल्ली उच्च न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया कि उल्लंघनकर्ताओं ने अवैध रूप से बच्चन के नाम से वेब-डोमेन जैसे – www.amitabhbachchan.com and www.amitabhbachchan.in. का पंजीकरण किया हुआ है.

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने पाया कि प्रतिवादी अभिनेता की अनुमति के बिना उनकी लोकप्रियता का उपयोग कर रहे हैं.

न्यायमूर्ति चावला ने अपने आदेश में कहा, प्रथम दृष्ट्या अभिनेता के पक्ष में मामला बनता है. ये कथित तौर पर बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है. अभिनेता की अनुमति के बिना अभिनेता की सेलिब्रिटी स्थिति का उपयोग किया जा रहा है. अदालत का यह भी विचार था कि जिन गतिविधियों की शिकायत की जा रही है, वे अभिनेता को बदनाम करती हैं.

अमीत नाइक और प्रवीण आनंद के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे बच्चन के लिए उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए.

अधिवक्ता नाइक ने कहा, यह ऐतिहासिक फैसला किसी भी व्यक्ति को अमिताभ बच्चन के नाम, फोटो, आवाज और अन्य व्यक्तित्व विशेषताओं का उपयोग उनकी सहमति के बिना करने से रोक देगा.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस


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