नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कुलदीप ठाकुर और निगम गुर्जर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. ठाकुर और गुर्जर ने सोमवार शाम को उस पुलिस वैन पर हमला कर दिया था जिसमें श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब सवार था. दोनों के हाथ में नंगी तलवार थी.
ठाकुर और गुर्जर ने मीडिया को सोमवार शाम को बताया था कि वो आफताब के 70 टुकड़े करने आए थे. दोनों गुरुग्राम (हरियाणा) के रहने वाले है.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पूनावाला की वैन को रोहिणी (दिल्ली) स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) के बाहर एक कार ने ओवरटेक कर रोक लिया था. आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए एफएसएल लाया गया था.
SFL के बाहर अब BSF का पहरा
एफएसएल के बाहर अब बीएसएफ पहरा दे रही है.
पुलिस ने कहा कि ठाकुर और गुर्जर की टीम के बाकी हमलावरों की तलाश कर रही है.
पुलिस ने कहा मामले में जांच जारी है
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “जिस कार में यह लोग आए थे उसे जब्त कर लिया गया है. यह 4-5 लोगों का एक समूह था. पूछताछ के दौरान अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की टीमें उनके दावों और जिस समूह से वे जुड़े हैं, उसकी जांच भी कर रही है.”
प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353, 147, 148 और 149 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
इसके अलावा, एफएसएल अधिकारियों ने सोमवार को पूनावाला का करीब सात घंटे तक पॉलीग्राफ टेस्ट किया.
एफएसएल के उप निदेशक संजीव गुप्ता ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट आगे भी जारी रहने की संभावना है.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस