BREAKING: देश में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून, मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, गैर मुस्लिम प्रताड़ित प्रवासियों को मिलेगी नागरिकता
देश में आज से नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू हो गया है. केंद्र की मोदी सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है.
पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2019 में लागू हुआ सीएए के लिए नियम लोकसभा चुनाव से पहले लागू किए जाएंगे.
11 दिसंबर, 2019 को संसद से पारित कानून का पूरे भारत में विरोध हुआ था.
सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है. यह तीन देश है – बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान.
नागरिकता संशोधन कानून भाजपा के 2019 घोषणापत्र का एक अभिन्न अंग था. CAA से उत्पीड़ित लोगों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त होगा.
इसके तहत गैर-मुस्लिम प्रताड़ित प्रवासियों (हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) जो बांग्लादेश, पकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए (31 दिसंबर 2014 तक) है उनको नागरिकता मिलेगी.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस
