अबान अहमद के जनाजे में शामिल होंगे उमर और अली लेकिन नहीं कर सकेंगे यह काम
फोटो: सोशल मीडिया
अबान अहमद के जनाजे में शामिल होंगे उमर और अली लेकिन नहीं कर सकेंगे यह काम
झांसी जेल में बंद अली अहमद और लखनऊ जेल में बंद मोहम्मद उमर को अपने छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से पैरोल मिल गई है. अतीक अहमद की बहन परवीन कुरैशी की याचिका पर जस्टिस अजय भानोट और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया.
अदालत ने दोनों भाइयों को सख्त शर्तों के साथ पुलिस हिरासत में सीधे कसारी-मसारी कब्रिस्तान ले जाने और अंतिम संस्कार के तुरंत बाद वापस जेल भेजने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट की शर्तों के अनुसार, उमर और अली मीडिया से बात करने या किसी जनसभा को संबोधित नहीं कर सकेंगे. वे अंतिम संस्कार के दौरान केवल धार्मिक रीति-रिवाज कराने वाले व्यक्ति, अपनी बुआ परवीन कुरैशी और भाई अहजम अहमद से ही बात कर सकेंगे. इसके साथ ही उन्हें पुलिस-प्रशासन के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा.
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