UP निकाय चुनाव: हाई कोर्ट के फैसले पर CM योगी बोले – OBC आरक्षण देंगे, उसके बाद चुनाव कराएंगे

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फाइल फोटो | आईएएनएस
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यूपी निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए शीघ्र चुनाव कराने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए, निकाय चुनावों के लिए 5 दिसम्बर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया.

कोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाए जाने का आदेश दिया. कोर्ट ने चुनाव के संबंध में सरकार द्वारा जारी गत 5 दिसंबर के अनंतिम ड्राफ्ट आदेश को भी निरस्त कर दिया.

हाई कोर्ट के इस आदेश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में शहरी निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को कोटा लाभ देने के लिए एक आयोग का गठन करेगी.

उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की अनुमति देने के बाद, CM ने कहा कि सभी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि “ओबीसी वर्ग को कोटा (आरक्षण की सुविधा) लाभ देने के बाद ही निकाय चुनाव आयोजित किए जाएंगे.”

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)


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