सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को मिली जमानत, अदालत ने 6 शर्तों के साथ स्वीकार की बेल अर्जी
निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा और उनके विधायक पति रवि राणा (फाइल फोटो | आईएएनएस)
मुंबई | निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई की सेशन कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। दोनों पति-पत्नी पिछले 11 दिनों से जेल में है।
दोनों को ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान करने के बाद दंपति को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया तो जमानत रद्द हो जायेगी।

ऐसा माना जा रहा है कि नवनीत और रवि राणा आज शाम तक जेल से बाहर आ जायेंगे।
किन शर्तों के तहत दी गई है जमानत
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राणा दंपति मीडिया से इस मामले में कोई बातचीत नहीं कर सकते
2. सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते
3. जिस तरह का काम करने से उनकी गिरफ्तारी हुई थी वह अब दोबारा नहीं होना चाहिए
4. राणा दंपति को जांच में सहयोग करना होगा
5. जब भी जांच अधिकारी पूछताछ के लिए बुलाए तो जाना होगा। जांच अधिकारी को इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा
6. बेल के लिए 50-50 हजार का बॉन्ड भरना होगा
राणा दम्पति के वकील रिजवान मर्चेंट के अनुसार, दोनों को 50,000-50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया जाएगा, जांच के तहत मामले से संबंधित मीडिया से बात नहीं करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने आदि से परहेज करने का आदेश दिया गया है।

राणा जोड़ी को 23 अप्रैल को खार पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था। ठाकरे के निजी घर के बाहर ‘हनुमान चालीसा’ का जाप करने की उनकी योजना के लिए राजद्रोह, सार्वजनिक शांति भंग करने, उकसाने वाले बयान देने और अन्य धाराओं सहित कई आरोप लगाए गए थे।
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने तर्क दिया कि हनुमान चालीसा का जाप धार्मिक भावनाओं को भड़का सकता है, जिसका राणा के वकीलों ने कड़ा विरोध किया था।
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)
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