बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान को भारत छोड़ने का आदेश

Imran Khan IANS Oct 15 (1)

(फोटो क्रेडिट : आईएएनएस)

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बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान को भारत छोड़ने का आदेश

 

मुंबई । बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. मुंबई पुलिस ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है. इमरान खान पर इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 7 और 29 के तहत कार्रवाई की गई है. इमरान ने इस नोटिस की कॉपी रिसीव कर ली है.

यह कार्रवाई मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में शामिल होने के बाद की गई है. पुलिस ने इमरान खान को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया था. अब इमिग्रेशन एक्ट के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद मामला फिर से चर्चा में आ गया है.

दरअसल, 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था. यह प्रदर्शन दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में था. प्रदर्शनकारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) से जुड़े विवाद को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. इसी प्रदर्शन में इमरान खान भी शामिल हुए थे.

प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस ने इमरान खान समेत बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया था. पुलिस ने अगस्त क्रांति मैदान और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी थी. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई थी. इस दौरान इमरान को पुलिस वाहन में ले जाते हुए वीडियो भी सामने आए थे जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे. हालांकि बाद में इमरान को रिहा कर दिया गया था.

 

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इसके बाद मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन से जुड़े मामले में इमरान खान और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी. अब इमरान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिए जाने से यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. पुलिस की यह कार्रवाई इमरान के भारतीय नागरिक नहीं होने और भारत में रहते हुए राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लेने से जुड़ी है.

इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने भी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. उन्होंने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर सवाल उठाया था कि क्या कोई विदेशी नागरिक भारत में राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा ले सकता है. सोमैया ने इमरान को भारत से बाहर भेजने की मांग भी की थी. उनके मुताबिक, इमरान विदेशी नागरिक हैं और ऐसे में उनके प्रदर्शन में शामिल होने के मामले की जांच होनी चाहिए.

इमरान खान के मामले में ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड का मुद्दा भी चर्चा में रहा है. बता दें कि ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में रहने और कई तरह की सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति देता है लेकिन यह भारत की पूर्ण नागरिकता नहीं है.

फिलहाल, इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिए जाने और उनके इसकी कॉपी रिसीव करने की जानकारी सामने आई है. ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि इमरान खान इस नोटिस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और पुलिस की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है.

By IANS

इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस, अभिनेता ने कॉपी की रिसीव

 

 


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