नोएडा के होटल के कूड़ेदान में मिला 4 महीने का भ्रूण, जाँच में जुटी पुलिस
नोएडा | नोएडा पुलिस को शहर के एक होटल में चार महीने का भ्रूण मिला है। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अधिकारी के अनुसार, भ्रूण 18 मई को नोएडा के सेक्टर 71 स्थित होटल टाउन ओयो में कूड़ेदान के अंदर मिला।
प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच के अनुसार यह कन्या भ्रूण है।
अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, “हमें इसकी सूचना होटल के कर्मचारियों से मिली कि उनके एक कमरे में एक भ्रूण पड़ा है। सफाई कर्मचारियों ने कमरे की सफाई के दौरान भ्रूण देखा।”
पता चला कि वहां एक पुरुष और एक महिला रह रहे थे। भ्रूण मिलने से पहले वे कमरा छोड़ चुके थे।
अधिकारी ने कहा, “हमने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों होटल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। उनकी पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि उन्होंने होटल के कर्मचारियों को फर्जी आधार कार्ड दिए थे।”
भारतीय कानून के अनुसार, कोई महिला अपनी गर्भावस्था के 20वें सप्ताह तक गर्भपात के लिए जाने का फैसला कर सकती है, यह एक पंजीकृत चिकित्सक की राय के अधीन है।
भारत ने 1971 में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और 2021 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी में एक और संशोधन किया गया, जिससे सुरक्षित गर्भपात सभी महिलाओं (गर्भनिरोधक विफल होने की स्थिति में) और 20 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भधारण की अवधि वाली महिलाओं के लिए सुलभ हो गया।
नया कानून अब एक विवाहित महिला को यह तय करने का अधिकार देता है कि वह गर्भपात चाहती है या नहीं।
आईएएनएस
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