वाराणसी 2006 सीरियल ब्लास्ट केस: गाजियाबाद कोर्ट ने सुनाई वलीउल्लाह खान को फांसी की सजा

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प्रतीकात्मक फोटो
The Hindi Post

वाराणसी में 2006 में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आतंकी वलीउल्लाह खान को फांसी की सजा सुनाई है. वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और रेलवे स्टेशन पर 2006 में ब्लास्ट हुआ था. शहर के दशाश्वमेध घाट पर भी विस्फोटक मिले थे. इन धमाको में 18 लोगों की जान चली गई थी और करीब 100 लोग घायल हो गए थे.

शनिवार को जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्लाह को दो मामलों में दोषी ठहराया था. यह फैसला आतंकी हमले के 16 साल बाद आया है. 7 मार्च 2006 को वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट हुए थे. प्रयागराज का निवासी वलीउल्लाह एक मुफ्ती था.

कोर्ट के समक्ष वलीउल्लाह का दोष चार जून को ही सिद्ध हो गया था पर उसकी सजा पर फैसला नहीं सुनाया गया था. आज सोमवार को सजा के बारे में अदालत को फैसला सुनना था.

लखनऊ से हुई थी वलीउल्लाह की गिरफ्तारी 

वाराणसी पुलिस ने वलीउल्लाह को लखनऊ के गोसाईंगंज से 2006 में गिरफ्तार किया था. वलीउल्लाह पर विस्फोट करने की साजिश रचने और उसे अंजाम तक पहुंचने का आरोप पहले की कोर्ट के समक्ष सिद्ध हो चुका है.

आपको बताते चले कि वलीउल्लाह का केस वाराणसी के वकीलों ने लड़ने से मना कर दिया था इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस गाजियाबाद जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था. तब से केस गाजियाबाद की अदालत में चल रहा था और आज इस पर आज फैसला आ गया.

 

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क

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