मथुरा-वृदांवन का 10 वर्ग किमी क्षेत्र घोषित हुआ तीर्थ स्थल, शराब, मीट नहीं बिकेगा
लखनऊ | उत्तर प्रदेश सरकार ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के वृंदावन के दस किलोमीटर को तीर्थ स्थल घोषित किया है। तीर्थ स्थल क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
ब्रज में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए भाजपा सरकार ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा दौरे पर लोगों से किया गया वादा आज पूरा कर दिया है। उनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश शासन ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान ब्रज में मांस व मदिरा की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर आज एक ट्वीट भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा-वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर दस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कुल 22 नगर निगम वार्ड तथा क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा फैसले के मुताबिक भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले नगर निगम के 22 वार्ड अब तीर्थस्थल होंगे। इस क्षेत्र में मांस-मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित होगी।
बता दें कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों की इच्छा के अनुरूप मथुरा में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का एलान किया था। उन्होंने कहा था कि इससे प्रभावित लोग दूध बेचना शुरू कर सकते हैं। दुग्ध उत्पादन और दूध की बिक्री के क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके लिए अफसरों को निर्देश दिए थे।
भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले नगर निगम के 22 वार्ड –
1- घटीबहालराय 2- गोविन्दनगर 3- मंदीरामदास 4- चैबियापाड़ा 5- द्वारिकापुरी 6- नवनीत नगर 7- वनखंडी 8 -भरतपुर गैट 9- अर्जुनपुरा 10- हनुमान टीला 11- जगन्नाथपुरी 12- गऊघाट 13- मनोहरपुरा 14 वैरागपुरा 15- राधानगर 16 – बदरीनगरा 17- महाविद्याकालोनी 18-कृष्णानगर प्रथम 19- कृष्णानगर द्वितीय 20- कोयलागली 21- डैम्पीयरनगर 22- जयसिंह पुरा।
आईएएनएस