हत्या की धमकी के बाद हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायधीशों को दी गई ‘वाई’ केटेगरी की सुरक्षा
कर्नाटक हाईकोर्ट (फाइल फोटो: आईएएनएस)
कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने का फैसला सुनाने वाले तीन न्यायधीशों को ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया हैं.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को इस फैसले के बारे में मीडिया को बताया. उन्होंने बेंगलुरु में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि, “हमने यह निर्णय लिया हैं कि ‘वाई’ केटेगरी की सुरक्षा तीनों न्यायधीशों को दी जाए जिन्होंने हिजाब पर फैसला दिया था. मैंने पुलिस के आलाधिकारियों को इस मामले की जाँच करने का भी आदेश दिया हैं जिसमें न्यायधीशों को कुछ लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई हैं.”
We’ve decided to give ‘Y’ category security to all three judges who gave the Hijab verdict. I have instructed DG and IG to probe the complaint filed in Vidhanasoudha PS thoroughly in which some people gave life threats to the judges: Karnataka CM Basavaraj Bommai in Bengaluru pic.twitter.com/cQxFyfcfOL
— ANI (@ANI) March 20, 2022
कर्नाटक उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं को 15 मार्च को एक सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि, “स्कूल यूनीफॉर्म का निर्धारण संवैधानिक है और छात्राए इस पर आपत्ति नहीं कर सकती”
कोर्ट ने छात्राओं की ओर से दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)
