हत्या की धमकी के बाद हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायधीशों को दी गई ‘वाई’ केटेगरी की सुरक्षा

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कर्नाटक हाईकोर्ट (फाइल फोटो: आईएएनएस)

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कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने का फैसला सुनाने वाले तीन न्यायधीशों को ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया हैं.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को इस फैसले के बारे में मीडिया को बताया. उन्होंने बेंगलुरु में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि, “हमने यह निर्णय लिया हैं कि ‘वाई’ केटेगरी की सुरक्षा तीनों न्यायधीशों को दी जाए जिन्होंने हिजाब पर फैसला दिया था. मैंने पुलिस के आलाधिकारियों को इस मामले की जाँच करने का भी आदेश दिया हैं जिसमें न्यायधीशों को कुछ लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई हैं.”

कर्नाटक उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं को 15 मार्च को एक सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि, “स्कूल यूनीफॉर्म का निर्धारण संवैधानिक है और छात्राए इस पर आपत्ति नहीं कर सकती”

कोर्ट ने छात्राओं की ओर से दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)

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