बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन (बुलडोजर की कार्यवाही) पर रोक लगा दी. यह रोक एक अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बिना उसकी मंजूरी के कोई भी तोड़फोड़ (बुलडोजर से घर, मकान या अन्य प्रतिष्ठान गिराना) नहीं की जा सकती.
हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या जल निकायों पर हुए अतिक्रमण पर यह आदेश लागू नहीं होगा.
न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोर्ट का यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, गलियों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं देगा.
बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बात कही.
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