सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को हाई कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी पर रोक लेकिन …
संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क (फोटो: आईएएनएस)
संभल लोकसभा सीट (उत्तर प्रदेश) से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस जांच जारी रहेगी. हालांकि, हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि सांसद बर्क की गिरफ्तारी नहीं की जाए. साथ ही कोर्ट ने सांसद बर्क को जांच में सहयोग करने को कहा है. यानि अब जब भी पुलिस सांसद बर्क को पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उन्हें पेश होना होगा.
आपको बता दे कि सपा सांसद बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी थी और इसे रद्द करने की गुहार लगाई थी.
सपा सांसद पर क्यों दर्ज हुई एफआईआर ?
बीते साल 24 नवंबर को संभल में हिंसा भड़क उठी थी. संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी. इसके बाद पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. उन पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप पुलिस ने लगाया था. पुलिस ने इसी आरोप के चलते सांसद बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज किया था.
Hindi Post Web Desk
