सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, अंतरिम जमानत पर आदेश देने से किया इंकार

Manish Sisodia and Supreme Court (1)

Photo: IANS

The Hindi Post

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया. सिसोदिया पर शराब नीति में घोटाला करने का आरोप है.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने मामले को स्थगित करते हुए आदेश दिया, “अंतरिम राहत और नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई 4 सितंबर को होगी.”

सिसौदिया की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया और कहा कि यह एक “मानवीय” और “वास्तविक” मामला है.

उन्होंने सिसोदिया की पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट का हवाला भी दिया.

पीठ ने टिप्पणी की, ”दूसरा पक्ष कह रहा है कि उनकी पत्नी पिछले 23 साल से बीमार है. जब हम नियमित जमानत पर सुनवाई करेंगे तो हम इसे (पत्नी की चिकित्सीय स्थिति पर अंतरिम जमानत की याचिका) भी सुनेंगे. हम इसकी जांच करेंगे.”

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू को इस मामले में जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है.

बताते चले कि इस साल 26 फरवरी को पहले सीबीआई ने सिसौदिया को गिरफ्तार किया था और फिर ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था.

आईएएनएस


The Hindi Post
error: Content is protected !!