कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप-हत्या मामला: कोर्ट ने सुनाई दोषी संजय रॉय को इतने वर्षों की सजा

कोलकाता रेप मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वह मृतक के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा दे. फैसला सुनाते वक्त अदालत ने कहा कि यह कोई मामूली अपराध नहीं है लेकिन उसन इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं कहा.
सियालदह कोर्ट ने शनिवार 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी करार दिया था. सजा के ऐलान से पहले पेशी के दौरान संजय जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था. उसने जज के सामने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं. मुझे फंसाया जा रहा है. मैंने कोई अपराध नहीं किया है.
2024 में 8-9 अगस्त की रात हुई इस घटना के करीब 162 दिन बाद कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया और संजय रॉय को दोषी करार दिया. इस मामले में करीब 57 दिन तक सुनवाई हुई. पहले इस केस की जांच कोलकाता पुलिस कर रही थी. फिर हाई कोर्ट के दखल के बाद यह केस सीबीआई को सौंपा गया था. सीबीआई ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी. इसके बाद जांच शुरू की थी. सीबीआई ने 120 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए. करीब दो महीने तक इस केस में कैमरा ट्रायल चला.