दो हजार के नोट चलन से बाहर होंगे, बैंकों में 30 सितंबर तक बदले जा सकेंगे

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प्रतीकात्मक फोटो

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RBI ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है. हालांकि 2000 रूपए का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा. यानि बाजार में मौजूद 2000 रूपए के नोट वैध होंगे.

RBI ने कहा कि सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के बैंक नोटों के लिए जमा (डिपाजिट) या विनिमय (एक्सचेंज) की सुविधा प्रदान करेंगे.

RBI ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि 23 मई से 30 सितंबर तक किसी भी बैंक में एक बार में Rs 20,000 तक के 2000 के नोट बदलवाए जा सकेंगे.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क


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