आरबीआई का बड़ा एक्शन: इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, नहीं हो सकेगा कोई भी लेन-देन, अब आपके पैसों का क्या होगा ?
फोटो: आईएएनएस
आरबीआई का बड़ा एक्शन: इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, नहीं हो सकेगा कोई भी लेन-देन, अब आपके पैसों का क्या होगा ?
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. यह निर्णय बैंक की लगातार बिगड़ती वित्तीय स्थिति, पूंजी की कमी और कमजोर आय संभावनाओं को देखते हुए लिया गया है.
आरबीआई के अनुसार, 6 अप्रैल 2026 को कारोबार समाप्त होने के साथ ही बैंक की सभी बैंकिंग गतिविधियां बंद कर दी गई. अब यह बैंक न तो नए जमा स्वीकार कर सकेगा और न ही किसी प्रकार का लेन-देन कर पाएगा. इसके साथ ही सहकारिता आयुक्त और रजिस्ट्रार को बैंक के परिसमापन (लिक्विडेशन) की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. यह निर्देश आरबीआई की तरफ से दिया गया है.
सहकारिता आयुक्त और रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेंगे कि उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ग्राहकों को उनका पैसा लौटाया जा सके.
जमाकर्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) के तहत प्रति ग्राहक 5 लाख रुपये तक की गारंटी मिलती है. बैंक की तरफ से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.7 प्रतिशत जमाकर्ताओं को उनकी पूरी राशि वापस मिलने की संभावना है. आरबीआई ने यह भी बताया कि 31 जनवरी 2026 तक करीब 48.95 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है.
कुल मिलाकर, यह कदम बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखने और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
Hindi Post Dot In
