यूपी: नाबालिग लड़की से रेप करने वाले को अदालत ने दी उम्र कैद की सजा, केवल 10 दिन में हुई सुनवाई पूरी
प्रतापगढ़ | उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक पोक्सो अदालत ने बलात्कार के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह सुनवाई केवल 10 दिनों पूरी कर ली गई.
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को भूपेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सतपाल अंतिल ने बताया कि 13 अगस्त को कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया था.
अंतिल ने कहा, “हमने तुरंत टीमें बनाई और कुछ ही समय में भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया. जिस दिन अपराध हुआ उसी दिन फोरेंसिक टीम को मौके पर तत्काल बुला लिया गया था. फिर सबूतों को निर्धारित समय सीमा के भीतर लैब द्वारा प्रमाणित किया गया था.”
फोरेंसिक जांच में बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हुई. इसके बाद मामले में 3 सितंबर को आरोप पत्र दायर किया गया और 12 सितंबर को कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी.
एसपी ने कहा, “17 सितंबर को भूपेंद्र को अदालत में पेश किया गया.” अदालत ने 21 सितंबर को उसके खिलाफ आरोप तय किए और गुरुवार को फैसला सुनाया।
लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि 17 सितंबर को जब आरोपी अपने बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश हुआ तो उसने नाबालिग होने का दावा किया और अदालत के समक्ष शैक्षणिक प्रमाण पत्र पेश किए. लेकिन जांच में, वह प्रमाण पत्र एक जाली दस्तावेज सिद्ध हुआ.”
आईएएनएस