बलात्कारी राम रहीम को लेकर हाईकोर्ट सख्त, दिया यह आदेश

गुरमीत राम रहीम सिंह (फाइल फोटो | आईएएनएस)

The Hindi Post

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा सरकार से कहा कि बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना पैरोल नहीं दी जा सकती.

दो महिला अनुयायियों के बलात्कार के मामले में गुरमीत राम रहीम 20 साल की सजा काट रहा है. वह हरियाणा की जेल में बंद है. हाल ही में उसे 50 दिन की पैरोल दी गई थी. इससे पहले उन्हें नवंबर 2023 में उसे 21 दिन की पैरोल पर जेल से रिहा किया गया था.

अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राम रहीम को अदालत से पूछे बिना पैरोल ना दी जाए.

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राम रहीम को पैरोल दिए जाने का विरोध किया था. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि अब आगे से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल देने से पहले हाईकोर्ट से अनुमति ली जाए. साथ ही ऐसे कितने लोग और हैं, जिन्हें राम रहीम की तरह ही पैरोल दी गई है, इसकी भी लिस्ट कोर्ट को सौंपी जाए.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क

 


The Hindi Post
error: Content is protected !!