लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने…..
Photo Credit: Twitter/NehaFolkSinger
लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने…..
लखनऊ | लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी संबंधी मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. अदालत ने नेहा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. यह मामला सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार चुनाव और हिंदू-मुस्लिम टिप्पणियों से जुड़े पोस्ट से संबंधित है.
न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की एकल पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि नेहा के खिलाफ दर्ज FIR प्रारंभिक रूप से संज्ञेय अपराध को दर्शाती है जिसकी पुलिस जांच आवश्यक है. इसलिए अग्रिम जमानत का यह मामला स्वीकार्य नहीं है.
सरकारी वकील डॉ. वी.के. सिंह ने कहा कि नेहा के खिलाफ अप्रैल 2025 में हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. इससे पहले नेहा ने इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए याचिका दायर की थी जिसे 19 सितंबर को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए FIR रद्द करने से इनकार किया था. हालांकि ट्रायल के दौरान आरोपों को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी गई थी.
सरकार ने कोर्ट में दावा किया था कि नेहा के पोस्ट पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद किए गए जिससे संवेदनशील माहौल में उकसाने की स्थिति बनी. वही नेहा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुरेंदू चक्रवर्ती ने तर्क दिया कि यह टिप्पणी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है और देशद्रोह जैसी धाराएं लागू नहीं हो सकती.
पिछले वर्ष नेहा के गीत “चौकीदारवा कायर बा…” पर विवाद के बाद वाराणसी व अन्य थानों में 500 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई थीं. कोर्ट ने कहा कि जांच लंबित है और इस चरण में अग्रिम जमानत उचित नहीं.
पुलिस ने कहा कि 12 मई को नेहा सिंह राठौर के गाने चौकीदरवा कायर बा… बेटियां किसानन खातिर बनल जनरल डायर बा… पर विवाद छिड़ा था. आरोप लगा कि नेहा ने पीएम नरेंद्र मोदी को जनरल डायर कहा.
इस पर नेहा ने कहा था, “मैं इस सरकार से सवाल पूछ रही हूं. लेकिन सरकार के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है. बदले में मुझे गालियां दिलवाई जा रही हैं. 400 शिकायतें नहीं 4 लाख FIR करवा दीजिए, आपसे नहीं डरूंगी.”
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
