मोदी सरनेम मामला: SC ने राहुल गांधी की सजा पर रोक को लेकर गुजरात सरकार को दिया नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया.

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इस सवाल पर नोटिस जारी किया कि क्या राहुल गांधी की दोषसिद्धि को निलंबित किया जाना चाहिए या नहीं. कोर्ट ने गुजरात सरकार और बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया.

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे. उन्होंने कोर्ट से शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया. उन्होंने मामले की जल्दी सुनवाई के पीछे ये तर्क दिया कि राहुल संसद के मानसून सत्र में शामिल नहीं हो सके है और साथ ही चुनाव आयोग कभी भी वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव की घोषणा कर सकता है.

शिकायतकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी कोर्ट में पेश हुए.

अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 4 अगस्त तय की है.

बता दे कि गुजरात हाई कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा को बरकरार रखा था. इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)


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