नई दिल्ली | केंद्र ने मंगलवार को आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने सहित कई अनुपालनों की समय-सीमा बढ़ा दी। केंद्र ने एक बार फिर वित्तवर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 15 मार्च, 2022 तक कर दिया है। इसका मतलब है कि करदाता (टैक्सपेयर) अब वित्तवर्ष 2020-2021 या असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए 15 मार्च 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड की स्थिति के कारण करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा बताई गई कठिनाइयों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया है।
On consideration of difficulties reported by taxpayers/stakeholders due to Covid & in e-filing of Audit reports for AY 2021-22 under the IT Act, 1961, CBDT further extends due dates for filing of Audit reports & ITRs for AY 21-22. Circular No. 01/2022 dated 11.01.2022 issued. pic.twitter.com/2Ggata8Bq3
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 11, 2022
साथ ही ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है। विशेष रूप से, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पिछले वर्ष (2020-21) के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीखों को 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
बयान के अनुसार, पिछले वर्ष (2020-21) के लिए अधिनियम की धारा 92ई के तहत अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों द्वारा एक लेखाकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख अब 15 फरवरी, 2022 है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह तीसरा मौका है जब वित्त वर्ष 2020-21 (असेसमेंट ईयर 2021-22) को लेकर आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाई गई है। मूल रूप से आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2021 थी। वहीं ट्रांसफर प्राइसिंग सौदों के लिए रिपोर्ट जमा करने की तारीख 30 नवंबर, 2021 थी। हालांकि अब इसे बढ़ाकर 15 मार्च, 2022 कर दिया गया है।
आईएएनएस