राहुल गांधी के करीबी सहयोगी पर FIR, क्या है यह मामला?

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी सहयोगियों में से एक सैम पित्रोदा के खिलाफ बेंगलुरु में भूमि अधिग्रहण निषेध विशेष अदालत में मामला दर्ज किया गया है. भ्रष्टाचार विरोधी फोरम के अध्यक्ष रमेश एनआर ने अदालत में सैम पित्रोदा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

यह याचिका कर्नाटक भूमि अधिग्रहण निषेध अधिनियम 2011 की धारा 4 (2) के तहत दायर की गई है.

एनआर रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा ने सरकार के पांच वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से बेंगलुरु में अवैध रूप से 12.35 एकड़ की सरकारी जमीन कब्जाई है. इस जमीन की कीमत 150 करोड़ रुपये है.

अब इस मामले में सैम पित्रोदा की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि उनके पास भारत में ना कोई जमीन है, ना ही घर हैं और ना ही उन्होंने यहां किसी तरह के शेयर खरीद रखे हैं.

इसके बाद पित्रोदा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मीडिया में जिस तरह की रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उन पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत में मेरे पास ना जमीन है, ना घर है और ना ही शेयर हैं.

पित्रोदा ने कहा कि इसके अलावा 1980 के दशक के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और 2004 से 2014 के बीच डॉ. मनमोहन सिंह के समय में भारत सरकार के साथ काम करने के दौरान मैंने वेतन भी नहीं लिया था.

उन्होंने कहा कि मैंने अपने 83 साल के जीवन में कभी भी भारत में या फिर किसी अन्य मुल्क में ना तो रिश्वत ली है और ना दी है. इसलिए मेरे बारे में जो कहा जा रहा है, वह पूरी तरह से गलत है.

 

Hindi Post Web Desk/IANS


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