कानपुर के सीएमओ हरिदत्त नेमी पर गिरी गाज, इनको बनाया गया कानपुर का नया सीएमओ

Dr Hari Dutt Nemi (1)

कानपुर के पूर्व सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी (फोटो: सोशल मीडिया)

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लखनऊ | उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश के बाद कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया गया है. उनकी जगह उदय नाथ को कानपुर का नया सीएमओ नियुक्त किया गया है.

दरअसल, कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. बताया जाता है कि डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ हरिदत्त नेमी ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. इसके बाद से यह मामला उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में बना हुआ था.

दोनों के बीच विवाद नहीं सुलझने के कारण उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. हरिदत्त नेमी पर कार्रवाई की और उनके निर्देश के बाद हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया गया.

सचिव रितु माहेश्वरी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, “कानपुर नगर के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. उन पर आरोप है कि उन्होंने भर्ती विज्ञापन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यूपी की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं कराया, आयुष परीक्षा के साक्षात्कार परिणाम समय पर घोषित नहीं किए, चयन प्रक्रिया को जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदित नहीं कराया और वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी को उनके कार्यों से हटाकर गैर-वित्त अधिकारी से काम कराया. यह निलंबन सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत किया गया है. निलंबन अवधि में डॉ. नेमी को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ के कार्यालय से जोड़ा गया है.”

इसके अलावा, एक अन्य कार्यालय ज्ञापन में कहा गया, “तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्साधिकारी डॉ. उदय नाथ, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती को जनहित/प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर के पद पर तैनात किया जाता है. उनको निर्देशित किया जाता है कि वे स्वतः कार्यमुक्त होकर अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराएंगे.”

 


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