10 जनवरी को सुनाई जाएगी डोनाल्ड ट्रंप को सजा और 21 जनवरी को उनको लेनी है शपथ, क्या ट्रंप जाएंगे जेल?
न्यूयॉर्क | डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी. उन्हें एक पोर्न स्टार को पैसे देकर चुप रहने के आरोप में दोषी ठहराया गया था. हालांकि जज ने संकेत दिया कि ट्रप को जेल या किसी अन्य दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा.
न्यूयॉर्क के न्यायाधीश जुआन मर्चेन ने संकेत दिया कि वह ट्रंप को जेल की सजा नहीं सुनाएंगे और न ही उन्हें पर जुर्माना लगाएंगे, बल्कि उन्हें ‘बिना शर्त बरी’ करेंगे. उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि निर्वाचित राष्ट्रपति सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल रूप से पेश हो सकते हैं.
बता दें डोनाल्ड ट्रंप 21 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं. इस तारीख से 11 दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प को कोर्ट सजा सुनाएगी.
निर्वाचित राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जज के आदेश को ‘अवैध राजनीतिक हमला’ बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि मामला ‘एक धांधली के अलावा कुछ नहीं’ है.
मर्चेन ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत के कारण मामले को खारिज करने के ट्रंप के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया.
ट्रंप का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने तर्क दिया था कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनके (डोनाल्ड ट्रंप) ऊपर केस चलाना उनके शासन करने की क्षमता को बाधित करेगा.
न्यायाधीश मर्चेन ने इस तर्क को खारिज करते हुए लिखा कि जूरी के फैसले को दरकिनार करना ‘कानून के शासन को अथाह तरीकों से कमजोर करेगा.’
इस मामले में सजा का एलान होने के बाद ट्रंप के लिए अपील करने (फैसले के खिलाफ अपील) का रास्ता साफ हो जाएगा. न्यायाधीश मर्चेन ने अपने फैसले में माना कि ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपील करने का इरादा रखते हैं.
बता दें कि ट्रंप पर एक पोर्न स्टार को किए गए भुगतान को कानूनी खर्च के रूप में अकाउंट बुक्स में दिखाकर कानून का उल्लंघन करने का आरोप है.
भुगतान ट्रंप के वकील के माध्यम से पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल को किया गया था ताकि वह रिपब्लिबकन नेता (डोनाल्ड ट्रंप) के साथ अपने यौन संबंध के बारे में खामोश रहें.
राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनके समर्थकों ने इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाया था लेकिन मतदाताओं ने इसे नजरअंदाज कर दिया.
Reported By: IANS, Edited By: Hindi Post Web Desk