अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी/International Criminal Court) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
बीबीसी के अनुसार, न्यायालय का आरोप है कि पुतिन युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार है. युद्ध अपराधों में यूक्रेन से रूस में बच्चों का अवैध निर्वासन भी शामिल है.
न्यायालय ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध अपराध 24 फरवरी, 2022 से जारी है. यह वो समय है जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था.
मॉस्को ने यूक्रेन पर हमले के दौरान युद्ध अपराधों के आरोपों से इनकार किया है.
आईसीसी ने पुतिन पर बच्चों के निर्वासन में शामिल होने का आरोप लगाया है, और कहा है कि उसके पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि इस कृत्य को सीधे अंजाम दिया और साथ ही दूसरे लोगों के साथ भी यह अवैध काम किया.
रूस की बाल अधिकार आयुक्त मारिया लावोवा-बेलोवा भी आईसीसी द्वारा वांछित हैं.
रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि गिरफ्तारी वारंट अर्थहीन हैं.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)