ज्ञानवापी मामला : हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर की, जानिए इस बार क्या मामला है

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ज्ञानवापी मस्जिद (फाइल इमेज | आईएएनएस)

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वाराणसी (यूपी) | ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने बुधवार को वाराणसी जिला अदालत में एक याचिका दायर की. इस याचिका में व्यास जी के तहखाने की छत पर लोगों के जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है. व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिण हिस्से में स्थित है.

याचिका में कहा गया कि छत 500 साल पुरानी है इसलिए दुर्घटना की आशंका है.

वादी राम प्रसाद सिंह द्वारा दाखिल की गई याचिका में यह भी मांग की गई है कि मुस्लिम पक्ष को छत पर नमाज अदा करने से रोका जाए.

याचिका में छत की मरम्मत कराने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि यहां गंभीर दुर्घटना हो सकती है.

बता दें कि यह याचिका ऐसे वक्त में दायर की गई है जब दो दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को मिली पूजा की इजाजत को चुनौती दी गई थी.

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने सोमवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई की थी.

वाराणसी जिला अदालत ने जिला प्रशासन को पूजा के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए थे. इसके अलावा श्री काशी विश्‍वनाथ मंदिर के ट्रस्ट से पूजा अर्चना करने के लिए एक पुजारी नियुक्त करने के लिए भी कहा था.

इसके बाद मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट रुख किया था.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)

 


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