ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की मांग ठुकराई

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वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर को नहीं बदला जायेगा। गुरुवार को वाराणसी की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया।

अब एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र की अगवानी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे का काम जारी रहेगा। पूरी मस्जिद का सर्वे का काम किया जायेगा।

अदालत ने इस मामले में 17 मई को सर्वे रिपोर्ट मांगी है। इसका मतलब यह कि सर्वे का काम 17 मई से पहले खत्म करना होगा। कोर्ट ने कहा कि सर्वे में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई की जायेगी।

कोर्ट ने दो सहायक कमिश्नर भी नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के काम में लगे कमिश्नर को बदलने की मांग की थी जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया है।

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
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