पूर्व सांसद डबल मर्डर मामले में दोषी करार, 1 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे हत्याकांड के मामले में दोषी ठहराया और पटना उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें बरी करने के आदेश को पलट दिया.
छपरा में 23 अगस्त 1995 को दो लोगों – राजेंद्र राय और दरोगा राय – की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दोनों ने विधानसभा चुनाव में प्रभुनाथ सिंह के कहे अनुसार वोट नहीं दिया था.
न्यायमूर्ति एस. कौल, अभय एस. ओका और विक्रम नाथ की विशेष पीठ ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए प्रभुनाथ सिंह को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार दिया.
पीठ ने बिहार सरकार को आदेश दिया कि वह राजद नेता को एक सितंबर को शीर्ष अदालत के समक्ष पेश करें. एक सितंबर को पूर्व सांसद को सजा सुनाई जाएगी.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि प्रभुनाथ सिंह ने 1995 में छपरा में एक मतदान केंद्र के पास राजेंद्र राय और दरोगा राय की हत्या कर दी थी.
प्रभुनाथ सिंह वर्तमान में एक अन्य हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.
आईएएनएस