आरोग्य सेतु एप का उपयोग अनिवार्य : सरकार

आरोग्य सेतु ऐप (फाइल फोटो: आईएएनएस)

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन 5.0 के दौरान प्रतिबंधों में और अधिक ढील दे दी है। इस नए चरण को 30 जून तक विस्तारित किया जाएगा। सरकार कोरोनावायरस के संपर्क का पता लगाने और इसके प्रसार को रोकने के लिए सभी कार्यालय जाने वालों के आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है। ऐसा न करने वालों पर लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। सरकार ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा, “आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन कोरोनावायरस से संक्रमित व्यक्तियों की त्वरित पहचान करने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। यह व्यक्तियों और समुदाय के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करता है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रसाशनिक अधिकारी, लोगों को इस मोबाइल एप्लिकेशन को उपयोग करने की सलाह दें।”

केंद्र ने कहा कि कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी के मोबाइल में संपर्क ट्रेसिंग एप इंस्टॉल होना अनिवार्य है।

केंद्र ने सभी जिला प्रशासन से कहा कि वह व्यक्तियों को न केवल एप डाउनलोड करने की सलाह दें, बल्कि नियमित रूप से इस पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति भी अपडेट करें।

गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा, “सभी धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं और यहां तक कि शॉपिंग मॉलों को 8 जून से नॉन-कंटेनमेंट जोन में खोलने की अनुमति देकर नॉन-कंटेनमेंट जोन में रहने वालों के लिए राहत दी है। नाइट कर्फ्यू की अवधि को भी कम कर दिया गया है। हालांकि, केंद्र ने चेतावनी दी है कि शेष प्रतिबंधों का पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा उल्लंघन करने वालों को कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

केंद्र ने चेतावनी में कहा, “अगर कोई इन उपायों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

केंद्र ने शनिवार शाम को 30 जून तक लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा की। लॉकडाउन का चौथा चरण रविवार आधी रात को समाप्त होगा।

आईएएनएस

 


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