पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले दिल्ली दंगे के आरोपी को मिली पैरोल, भीड़ ने किया भव्य स्वागत
फाइल फोटो
नई दिल्ली | दिल्ली (उत्तर-पूर्वी) में दंगों के आरोपी शाहरुख़ पठान को बीमार पिता से मिलने के लिए चार घंटे की पैरोल दी गई थी। इस दौरान जब शाहरुख़ घर जाने के लिए अपने मोहल्ले में पहुँचा तो उसका जोरदार स्वागत हुआ।
इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में शाहरुख पठान को दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके की सड़कों पर चलते हुए देखा जा सकता है। उसके साथ कुछ पुलिसकर्मी भी है। इस दौरान भारी भीड़ उसके पक्ष में नारे लगा रही है।
पैरोल देते समय, कोर्ट ने कहा था कि वह राहत देने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपना रहा है। पठान को केवल अपने बीमार माता-पिता से मिलने की अनुमति है और किसी अन्य व्यक्ति से नहीं। सूत्रों के मुताबिक, वीडियो 23 मई का है।

शाहरुख पठान 2020 में हुए दिल्ली दंगों में शामिल था। वह जाफराबाद इलाके में एक पुलिसकर्मी की ओर एक भरी हुई पिस्तौल लहराते हुए देखा गया था। उसकी ऐसा करते हुए की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।
उक्त मामले में, अदालत ने शाहरुख पठान के खिलाफ आरोप तय किए थे। आरोपी ने अपनी पिस्तौल दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल (एचसी) दीपक दहिया पर तान दी थी।
#WATCH | Accused Shahrukh Pathan, who pointed a gun at a policeman during anti-CAA protests gets a welcome during 4-hour parole on his arrival at his residence on May 23. He got parole to meet his ailing father.
(The viral video has been confirmed by police) pic.twitter.com/Fc5HjuSdy2
— ANI (@ANI) May 27, 2022
पुलिस के अनुसार, उसके पास से एक अवैध 7.65 मिमी की पिस्तौल और दो जिंदा गोलियां बरामद हुई थी।
न्यायाधीश ने पठान पर आईपीसी की धारा 147 (दंगा करने की सजा), 148 (घातक हथियार से लैस दंगा), 186 (कर्तव्य के निर्वहन में लोक सेवक को बाधित करना), और 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत आरोप तय किये थे।
आईपीसी की धारा 353 (हमला), 307 (हत्या का प्रयास) के साथ धारा 149 (एक सामान्य अपराध के गैर-कानूनी सभा के सदस्य) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भी आरोप तय किए गए थे। पठान ने कहा था कि वह दोषी नहीं है।
पठान को पिछले साल 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे।
आईएएनएस
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