रेलवे ने 2 मस्जिदों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने को कहा

नई दिल्ली | भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित दो मस्जिदों को नोटिस जारी कर (रेलवे की जमीन) जमीन से अतिक्रमण हटाने को कहा है.
अधिकारियों ने बताया कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने के आरोप में दो मस्जिदों के प्रशासन को नोटिस जारी किया गया है.
सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि जिन दो मस्जिदों के खिलाफ उत्तर रेलवे (एनआर) ने कार्रवाई शुरू की है, वे बंगाली मार्केट और प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के पास स्थित और रेलवे की जमीन पर बनी हैं.
दोनों मस्जिदें नई दिल्ली और गाजियाबाद के बीच मुख्य मार्ग पर बनी हैं. मस्जिदों पर चिपकाए गए नोटिस में लिखा है कि रेलवे की संपत्ति (भूमि) पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है. इस नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर स्वेच्छा से बिना लाइसेंस वाली संरचना (इस मामले में मस्जिद) को हटाना होगा, अन्यथा रेलवे प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा.
इसमें कहा गया है, “ऐसे अतिक्रमण जिनको अनुमति नहीं है उन्हें रेलवे अधिनियम के तहत हटा दिया जाएगा. पूरी प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी आपकी होगी. रेलवे प्रशासन को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा.”
अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने और उन्हें स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए उचित समय (आमतौर पर 15 दिन तक) देने से शुरू होती है. लेकिन नोटिस देने के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो रेलवे अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन करता है.
अधिकारियों ने यह भी कहा कि अवैध रूप से कब्जा करने वालों को रेलवे नोटिस जारी करता है और यह रेलवे के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है.
नॉर्थेर्न रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार ने कहा कि अतिक्रमण रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों के लिए सुरक्षा खतरा पैदा कर सकता है और इससे रेलवे संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा सकता हैं.
कुमार ने कहा, “नॉर्थेर्न रेलवे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि रेलवे भूमि का उपयोग उसके इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाए और अतिक्रमण हटाना इस प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.”
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस