पटना | कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 अप्रैल को पेश होने को कहा हैं. भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ ‘मोदी सरनेम’ वाले बयान को लेकर याचिका दायर की थी. इसी मामले में बयान दर्ज कराने के लिए राहुल को कोर्ट ने तलब किया है.
सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया है. कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है.
क्या हैं यह मामला?
राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में कहा था, ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’
सुशील कुमार मोदी के अलावा पूर्व मंत्री नितिन नवीन, बांकीपुर विधायक, भाजपा नेता संजीव चौरसिया और भाजयुमो नेता मनीष कुमार पहले ही अदालत में गवाह के तौर पर अपने बयान दर्ज करा चुके हैं.
सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पटना एमपी-एमएलए कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं.
23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल को ‘मोदी सरनेम’ के बारे में गलत बोलने के लिए दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके कारण उन्हें केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य के रूप में संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
आईएएनएस