मानव तस्करी मामले में दलेर मेहंदी हुए गिरफ्तार, भेजे गए जेल
चंडीगढ़ | पटियाला (पंजाब) की एक अदालत ने गुरुवार को मशहूर भांगड़ा-पॉप गायक दलेर मेहंदी की 19 साल पुराने मानव तस्करी मामले में दो साल की जेल की सजा के खिलाफ डाली गई याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.
मानव तस्करी मामले में दलेर मेहंदी और उनके भाई को मार्च 2018 में दोषी पाया गया था पर बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था.
गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच.एस. ग्रेवाल की अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद दलेर मेहंदी को हिरासत में ले लिया गया.
पुलिस ने गायक, उनके भाई शमशेर सिंह – जिनकी अक्टूबर 2017 में मृत्यु हो गई थी – और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. यह आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने लोगों को विदेश ले जाने के बहाने 1 करोड़ रुपये तक लिये थे.
शिकायतकर्ता बख्शीश सिंह ने आरोप लगाया कि सौदा कभी पूरा नहीं हुआ और न ही दलेर ने पैसे भी वापस किए.
मामला 2003 में पटियाला में दर्ज किया गया था. दलेर मेहंदी को बाद में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया.
पुलिस ने अदालत के सामने दो याचिकाएं दायर की थीं, जिसमें कहा गया था कि दलेर मेहंदी की इस मामले में मौजूदगी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका आव्रजन धोखाधड़ी से कोई लेना-देना नहीं था.
दलेर और उनके भाई को अक्टूबर 2003 में पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था. शिकायतकर्ता ने दोनों भाइयों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसको ठग लिया था और एक बड़ी रकम हड़प ली थी.
पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद कहा था कि गायकों और अन्य कलाकारों ने पंजाब के युवाओं को संगीत मंडलियों का हिस्सा बनाकर अवैध रूप से पंजाब से पश्चिमी देशों में ले जाने के लिए एक सुव्यवस्थित रैकेट चलाया था. प्रत्येक मामले में युवाओं से 20 लाख रुपये तक वसूले गए.
लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की कि दलेर मेहंदी का आव्रजन धोखाधड़ी के मामले से कोई लेना-देना नहीं है, तो शिकायतकर्ता ने गायक को रिहा किए जाने पर फिर से अदालत का रुख किया. उसने कहा कि दोनों भाइयों ने उसे ठगा है.
2003 में दलेर मेहंदी की गिरफ्तारी पटियाला के एक पुलिस स्टेशन में काफी विवादास्पद रही थी. पूछताछ के दौरान कुछ जूनियर पुलिस अधिकारियों ने दलेर को कपड़े उतारने के लिए कहा था. जमानत पर रिहा होने से पहले उन्होंने कुछ दिन लॉक-अप में बिताए.
आईएएनएस