किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी भाजपा विधायक को कोर्ट ने सुनाई 25 साल की कैद, दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म मामले में सजा सुना दी गई है. गोंड को कोर्ट ने 25 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 10 लाख रूपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को मिलेगी.
किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था. सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी. इसी क्रम में आज सजा का एलान कर दिया गया.
किशोरी से रेप के मामले में नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क