तिहाड़ जेल प्रशासन को उमर खालिद की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश
उमर खालिद (फाइल फोटो/आईएएनएस)
नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को तिहाड़ जेल अधीक्षक को जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की न्यायिक हिरासत के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश, खालिद के वकील की जेल के अंदर सुरक्षा का मुद्दा उठाने के बाद दिया।
कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा, “आशंकाओं के मद्देनजर, जेल अधीक्षक को नियमों के अधीन आरोपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।”
इससे पहले कोर्ट ने खालिद को दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद वीडियो-कान्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था।
आईएएनएस
