शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ FIR, क्या है यह मामला?

Story By IANS

शाहरुख खान की फाइल फोटो (आईएएनएस)

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शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ FIR, क्या है यह मामला?……

 

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण एक कार कंपनी का प्रचार कर के फंस गए हैं. इस मामले में राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले 50 साल के कीर्ति सिंह नाम के एक शख्स की शिकायत पर शाहरुख और दीपिका समेत करीब 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस शख्स का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर डिफेक्टिव हुंडई अल्काजार कार बेची गई, जिससे उनके परिवार की जिंदगी खतरे में पड़ गई. इस मामले में कीर्ति ने धोखाड़ी करके कार बेचने का आरोप लगाया है.

कीर्ति सिंह ने इस मामले में कोर्ट में शिकायत की थी. इसके बाद एसीजेएम कोर्ट संख्या 2 के आदेश पर मथुरागेट पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है. कीर्ति का कहना है कि उन्होंने साल 2022 में हुंडई अल्काजार खरीदी थी. ये गाड़ी उन्होंने लोन पर ली थी, लेकिन कुछ दिनों में ही कार में मैनुफैक्चुरिंग डिफेक्ट दिखने लगे. शिकायतकर्ता का कहना है कि गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए जब एक्स्लेटर दबाते हैं तो गाड़ी का आरपीएम बढ़ जाता है और गाड़ी कांपने लगती है, मगर गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती है. इससे उनके और उनके परिवार की जान जोखिम में पड़ जाती है.

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के अलावा कीर्ति सिंह ने कंपनी से जुड़े लोगों पर भी केस किया है. इनमें किम अनसो (सीईओ, हुंडई मोटर इंडिया), तरुण गर्ग (होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ), नितिन शर्मा (एमडी, मालवा ऑटो सेल्स कुण्डली), प्रियंका शर्मा (डायरेक्टर, मालवा ऑटो सेल्स कुण्डली) और एक अन्य शामिल हैं. कीर्ति ने बताया है कि उन्होंने इस कार को बुक करने के लिए पहले 51000 रुपये दिए. बाद में 10 लाख 3 हज़ार 699 रुपये का लोन कराया और बाकी रकम नकद अदा की. इस कार को उन्होंने 23 लाख 97 हज़ार 353 रुपये में खरीदा था. कीर्ति का दावा है कि डीलर ने कहा था कि कार में कोई दिक्कत नहीं आएगी और अगर कोई समस्या होती है तो हम जिम्मेदार हैं.

कीर्ति सिंह का आरोप है कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने इस कार कंपनी के ब्रैंड एंबेसेडर हैं और उन्होंने कंपनी की खराब गाड़ियों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग की इसलिए वो दोनों भी मामले में आरोपी हैं. उनका कहना है कि दोनों अभिनेता इस आपराधिक कृत्य में बराबरी के हिस्सेदार हैं. इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 120-B के तहत मामला दर्ज किया है. गौरतलब है कि शाहरुख हुंडई के साल 1998 से ब्रैंड एंबेसेडर हैं, वहीं दीपिका 2023 में कंपनी की ब्रैंड एंबेसेडर बनी हैं. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.


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