हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश की कोर्ट ने नहीं दी जमानत, अब आगे क्या?
ढाका | बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका को चटगांव (बांग्लादेश) कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेट्रोपॉलिटन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट मोफिजुर हक भुइयां ने कहा कि चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलों को न्यायाधीश ने लगभग 30 मिनट तक सुना और इसके बाद जमानत याचिका को खारिज करने के फैसला सुनाया.
सुनवाई के बाद चिन्मय कृष्णा दास के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने कहा कि वह (चिन्मय कृष्णा दास) जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करने का विचार कर रहे है.
आपको बता दे कि अपूर्व कुमार भट्टाचार्य के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के 11 वकील चिन्मय कृष्ण दास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे.
चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उनकी रिहाई की मांग लगातार उठ रही है. वह फिलहाल बांग्लादेश की जेल में बंद है.
दास और 18 अन्य पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने चटगांव के लालदिघी मैदान में 25 अक्टूबर को एक रैली के दौरान देश के आधिकारिक ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराया था. हालांकि, चिन्मय कृष्ण दास के वकील का कहना है कि उनको फर्जी केस में फंसाया गया है.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क (इनपुट्स: आईएएनएस)