समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुनाई गई 07 साल की सजा

आजम खान (फाइल इमेज | आईएएनएस)

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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को सोमवार को सात साल कैद की सजा सुनाई गई. रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने यह सजा सुनाई.

आजम को उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक घर में अतिक्रमण और तोड़फोड़ के मामले में दंडित किया गया है. यह मामला 2016 का है.

पिछले एक साल में यह पांचवां मामला है जिसमें आजम खान को दोषी ठहराया गया है. आजम पहले ही जेल में बंद है.

आजम खान के अलावा, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) आले हसन, ठेकेदार बरकत अली और अजहर अली नामक व्यक्ति को शुक्रवार को रामपुर में एमपी-एमएलए अदालत ने दोषी करार दिया था.

कोर्ट ने इन तीनों को पांच साल की सजा सुनाई है. इस मामले में अन्य तीन आरोपियों जिब्रान, फरमान और ओमेंद्र चौहान को अदालत ने बरी कर दिया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 2016 में हुई थी, लेकिन मामला तीन साल बाद दर्ज किया गया था. 2019 में दायर अपनी शिकायत में, एहतेशाम खान ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने 2011-12 में एक स्कूल बनाने के लिए रामपुर जिले के डोंगरपुर में जमीन खरीदी थी.

जमीन के एक हिस्से में उन्होंने घर बना लिया था. इसी घर में वह अपने परिवार के साथ रहने लगे. 3 फरवरी, 2016 की शाम को, अजहर खान, आले हसन और बरकत अली, 20-25 पुलिसकर्मियों के साथ, जबरन उनके घर में घुस गए और उनके परिवार को खींच कर बाहर निकाल दिया. साथ ही घरेलू सामान को तोड़ दिया और संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया.

एहतेशाम ने आरोप लगाया था कि उनके घर में घुसे लोग वहां से (घर से) 25,000 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन भी साथ के गए थे. उन्होंने यह भी कहा था कि आरोपियों ने उनसे कहा था कि आजम खान को वोट न देने पर उसके परिवार के साथ ऐसा किया जा रहा है.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसके बाद वह (एहतेशाम खान) घटना की शिकायत करने के लिए आजम खान से मिलने गए. “पर उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और जेल में डलवा देने की धमकी दी.”

आजम खान और तीन अन्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 425, 427, 504, 120-बी, और 506 के तहत दोषी ठहराया गया है.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क

 


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