अतुल सुभाष मामला : कहां है अतुल सुभाष का बेटा, सामने आई बड़ी जानकारी

Atul Subhash and his wife Nikita (1)

Image Credit: IANS

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बेंगलुरु | 09 दिसंबर को अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली थी. अतुल बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम करते थे. सुसाइड करने से पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था. इसमें उन्होंने बताया था कि वह क्यों यह कदम उठा रहे है. अब उनके बेटे को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. दरअसल, फरीदाबाद (हरियाणा) स्थित एक स्कूल ने बेंगलुरु पुलिस को बताया है कि दिवंगत अतुल सुभाष का बेटा स्कूल के हॉस्टल में रह रहा है.

आपको बता दे कि अतुल सुभाष के माता-पिता ने बच्चे (अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया के बेटे) की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उनका कहना है कि बच्चा लापता है और उन्हें उसकी सुरक्षा की चिंता हो रही है.

स्कूल ने बताया कि फिलहाल सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे को घर ले जाने के लिए कोई नहीं आया है. ऐसे में बच्चा स्कूल की देखरेख में स्कूल परिसर (हॉस्टल) में रह रहा है. उसकी देखरेख के लिए विशेष इंतजाम किए गए है.

सतयुग दर्शन विद्यालय (जिसके हॉस्टल में अतुल सुभाष का बेटा रह रहा है) के प्रिंसिपल डॉ. अरुण कुमार शर्मा ने मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन को एक पत्र लिखा है. पुलिस सब-इंस्पेक्टर को संबोधित एक पत्र में बताया गया है कि अतुल सुभाष का चार वर्षीय बेटा आवासीय विद्यालय का छात्र है.

आईएएनएस को अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया के चार वर्षीय बेटे के बारे में बेंगलुरु पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में स्कूल से एक पत्र मिला है. प्रिंसिपल ने बच्चे के दाखिले से संबंधित दस्तावेज भी साझा किए हैं, जो कि आईएएनएस के पास हैं. इसमें प्रवेश फॉर्म भी शामिल है.

इस पत्र के अनुसार, निकिता सिंघानिया ने दावा किया कि वह बच्चे की सिंगल परेंट है. साथ ही उन्होंने पिता के नाम के कॉलम को नहीं भरा है.

दस्तावेज के अनुसार, बच्चा वर्तमान में हॉस्टल में रह रहा है. वह स्कूल में कक्षा नर्सरी का छात्र है. बच्चे की मां निकिता सिंघानिया ने व्यक्तिगत रूप से स्कूल में उसकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी की थी.

बता दे कि अतुल ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया पर तलाक के लिए 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में पुलिस ने प‍िछले साल 09 दिसंबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108, 3 (5) के तहत आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

विकास कुमार (सुभाष के भाई) ने बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए अपनी भाभी निकिता सिंघानिया और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

Reported By: IANS, Edited By: Hindi Post Web Desk


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